राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र कड़े कदम उठाए हैं। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित आपात स्थितियों से निपटना है।
📜 राजस्थान ब्लैकआउट गाइडलाइंस: मुख्य बिंदु
1. ड्रोन और आतिशबाज़ी पर प्रतिबंध
- शादियों और अन्य कार्यक्रमों में प्राइवेट ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, विशेषकर रात और ब्लैकआउट की स्थिति में।
- शादियों और अन्य समारोहों में पटाखों के उपयोग पर रोक रहेगी।
2. आयोजनों में सावधानी
- भीड़भाड़ वाले आयोजनों को टाला जाए और अति आवश्यक होने पर इन्हें दिन में ही संपन्न किया जाए।
- समारोहों में अत्यधिक रोशनी से परहेज किया जाए और ब्लैकआउट की स्थिति में रोशनी कम की जाए।
3. सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी
- सार्वजनिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए, विशेषकर शाम और रात्रि के समय।
- बड़े धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, बांधों, बिजलीघरों और रिफाइनरी आदि की सुरक्षा पर सतत निगरानी रखी जाए।
4. सायरन प्रणाली का विस्तार
- सायरन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाए और उसका विस्तार किया जाए।
- सायरन संबंधी जानकारी को टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जाए।
5. साइबर और आपूर्ति सुरक्षा
- कंप्यूटर आधारित प्रणालियों की साइबर सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
- आवश्यक वस्तुओं की अनावश्यक जमाखोरी पर निगरानी रखी जाए और प्रभावी कार्यवाही की जाए।
6. अफवाहों पर नियंत्रण
- अफवाहों को फैलने से रोका जाए और समय पर उचित सूचना देकर भ्रम की स्थिति न बनने दी जाए।
🛡️ नागरिकों के लिए अपील
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें ताकि जिले में शांति, सुरक्षा और सामान्य व्यवस्था बनी रहे।
नोट: अन्य जिलों को लेकर दिशा निर्देश जारी होने पर अपडेट किया जायेगा ।
📰 निष्कर्ष
राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा की दृष्टि से उठाए गए ये कदम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें।