Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक मददगार योजना शुरू की है जिसका नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है। यह योजना परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देती है। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए है जो गरीब, असहाय, विधवा या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। जिसमे सरकार परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर ₹31,000 से ₹71,000 तक की राशि देती है। यह सहायता विवाह के खर्चों के तनाव को कम करने में मदद करती है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको विवाह का पंजीकरण कराना होगा और छह महीने के भीतर आवेदन करना होगा। Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना के तहत गरीब या अनुसूचित जाति, बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) और पिछड़े वर्ग जैसे कुछ वर्गों से संबंधित परिवारों को अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि दी जाती है। इसका उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है जो महंगी शादियों का खर्च वहन नहीं कर सकते। वित्तीय सहायता राशि परिवार की श्रेणी और आय स्तर पर निर्भर करती है। यह योजना ऐसे परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। यह धनराशि पोर्टल पर उचित आवेदन और पंजीकरण के बाद ही दी जाती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों पर विवाह का वित्तीय बोझ कम करना है। आज भी हमारे देश में कई परिवार खासकर गरीबी रेखा से नीचे या कमजोर वर्ग के परिवारों को विवाह के खर्चों से जूझना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी परिवार को अपनी बेटी की शादी के खर्च की चिंता न करनी पड़े। यह परिवारों को बिना कर्ज लिए या कठिनाइयों का सामना किए अपनी बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह विवाह पंजीकरण को भी बढ़ावा देती है क्योंकि इसका लाभ पोर्टल पर विवाह पंजीकरण के बाद ही दिया जाता है।
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मुख्य तथ्य Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana
योजना का नाम | Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
राज्य | हरियाणा |
वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | हरियाणा के परिवार |
उद्देश्य | गरीब परिवारों पर विवाह का वित्तीय बोझ कम करना |
लाभ | स्थिति के आधार पर ₹31,000 से ₹71,000 तक की राशि |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://shaadi.haryana.gov.in/ |
पात्रता मापदंड
- लड़की हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।
- विवाह का ई-दिशा पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
- परिवार बीपीएल सूची में होना चाहिए या उसकी आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
- परिवार अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- विधवा महिलाएँ या अनाथ बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं।
- वर या वधू की विकलांगता (40% या अधिक) भी पात्र है।
लाभ
- अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति के परिवारों को जिनका नाम बीपीएल सूची में शामिल है, ₹71,000 दिए जाते हैं।
- विधवाओं, गरीब महिलाओं, अनाथों या बीपीएल सूची में ₹1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों को ₹51,000 दिए जाते हैं।
- पिछड़ी या सामान्य जाति के परिवारों को, यदि वे बीपीएल सूची में शामिल हैं तो उनको ₹31,000 दिए जाते हैं।
- अनुसूचित जाति के परिवारों (बीपीएल सूची में शामिल नहीं) को, जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है तो उनको ₹31,000 दिए जाते हैं।
- यदि वर और वधू दोनों में से कोई भी 40% या अधिक शारीरिक रूप से विकलांग है तो ₹51,000 दिए जाते हैं।
- यदि वर या वधू में से कोई 40% या अधिक शारीरिक रूप से विकलांग है, तो ₹31,000 दिए जाते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- लड़की और माता-पिता का आधार कार्ड
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आदि)
- लड़की की स्कूल मार्कशीट
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण आदि।
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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana की आवेदन प्रक्रिया
- Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।

- होमपेज पर “Account” अनुभाग पर क्लिक करें और फिर अपनी प्रोफ़ाइल बनाने के लिए “Register” विकल्प चुनें।

- सही विवरण के साथ विवाह पंजीकरण फ़ॉर्म भरें और मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए “OTP प्राप्त करें” पर क्लिक करें।
- OTP प्राप्त करने के बाद सत्यापन के लिए आधार, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- यदि आवश्यक हो तो अपने जमा किए गए विवाह पंजीकरण फ़ॉर्म के विवरण को सही या अपडेट करने के लिए रीसेट विकल्प का उपयोग करें।
- विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपलब्ध भुगतान विकल्पों का उपयोग करके विवाह पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- भुगतान के बाद केंद्र पर जाने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और यदि आवश्यक हो, तो दस्तावेज़ स्वयं जमा करें।
- यदि अपॉइंटमेंट की तारीख आपको उपयुक्त नहीं लगती है तो इसे किसी नई उपयुक्त तारीख पर पुनर्निर्धारित करने का विकल्प चुनें।
- सत्यापन के बाद आपको संबंधित विभाग से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना आधिकारिक विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
- विवाह पंजीकरण हो जाने के बाद योजना अनुभाग पर जाएँ और “Apply for the scheme” पर क्लिक करें।
- विवाहित लड़की के माता-पिता या अभिभावकों का विवरण दर्ज करने और पुष्टि करने के लिए “FID” चुनें।
- अब वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में से उस विशिष्ट योजना का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
- शर्तों से सहमत होकर और योजना के लिए आवेदन करने की पुष्टि करके अपनी सहमति दें।
- सभी विवरण सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद एक संदेश दिखाई देगा जो पुष्टि करेगा कि आपका आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए जमा कर दिया गया है।
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सम्पर्क सूत्र
यदि आपको सहायता चाहिए या अधिक जानकारी चाहिए, तो संपर्क करें:
- अपने क्षेत्र के जिला समाज कल्याण कार्यालय
- ऑनलाइन सहायता के लिए https://shaadi.haryana.gov.in/ पर जाएँ
- हेल्पलाइन:- 0172-4880500 सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
- शिकायत ईमेल आईडी:- grievances-hppa.crid@hry.gov.in
पूछे जाने वाले प्रश्न
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
हरियाणा के गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार जिनकी बेटियों की शादी होने वाली है वे आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana का आवेदन कब जमा करना होगा?
यह विवाह की तिथि से 6 महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
क्या विवाह पंजीकरण आवश्यक है?
हाँ, विवाह का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana का पैसा कहाँ भेजा जाता है?
पैसा सीधे माता-पिता के बैंक खाते में जमा किया जाता है।