खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में 0-18 वर्ष के बच्चों का नाम कैसे जोड़ें? जाने नया तरीका!

अगर आपके खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड (NFSA Ration Card) में आपके 0-18 वर्ष के बच्चों का नाम दर्ज नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जोड़ सकते हैं। नीचे हम पूरी प्रक्रिया विस्तार से बता रहे हैं।

khadya suraksha Yojana Name Add 

खाद्य सुरक्षा सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत गरीबी एवं सहायक लोगों को राशन उपलब्ध करवाया जाता है जिसके द्वारा उनके भोजन की आवश्यकता पूर्ण हो सके एवं कोई भी गरीब बच्चा भूखा ना सोए का संकल्प भी पूरा हो सके।

अगर आप भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो सरकार आपके खाद्य सुरक्षा पोर्टल में नाम जुड़वा कर  राशन फ्री में उपलब्ध करवाती हैं जिसके लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होता है।

खाद्य सुरक्षा पोर्टल कब चालु होगा?

सरकार के द्वारा वर्तमान में खाद्य सुरक्षा का पोर्टल शुरू कर दिया है।  वे सभी परिवार जिनको पहले खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा था वो अपना परिवार के 0 से 18 साल तक के बच्चों का नाम जुड़वा सकते है।


बच्चों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज

बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
आधार कार्ड (अगर उपलब्ध हो)
परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
राशन कार्ड की कॉपी
बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र (Address Proof)


ऑनलाइन प्रक्रिया: राशन कार्ड में बच्चे का नाम कैसे जोड़ें?

1️⃣ राज्य की खाद्य सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

2️⃣ लॉगिन करें

  • राशन कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर से लॉगिन करें या नया पंजीकरण करें।

3️⃣ “राशन कार्ड संशोधन” विकल्प चुनें

  • “राशन कार्ड में सदस्य जोड़ें” विकल्प पर क्लिक करें।

4️⃣ आवश्यक जानकारी भरें

  • बच्चे का नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम दर्ज करें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

5️⃣ फॉर्म सबमिट करें

  • सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
  • आपको आवेदन नंबर मिलेगा, जिसे भविष्य में ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित रखें।

6️⃣ सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें

  • आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे।
  • सत्यापन पूरा होने के बाद बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।

ऑफलाइन प्रक्रिया: राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आवेदन कैसे करें?

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो आप ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाकर भी बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप ऑफलाइन प्रक्रिया:

1️⃣ निकटतम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय (Ration Office) या राशन दुकान पर जाएं।
2️⃣ राशन कार्ड संशोधन फॉर्म प्राप्त करें।
3️⃣ फॉर्म में बच्चे का नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम आदि जानकारी भरें।
4️⃣ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
5️⃣ भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।
6️⃣ सत्यापन के बाद, 15-30 दिनों में बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।


नाम जोड़ने में लगने वाला समय

📌 ऑनलाइन प्रक्रिया: 7-15 दिन
📌 ऑफलाइन प्रक्रिया: 15-30 दिन

नोट: समय सीमा राज्य सरकार के नियमों और सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करती है।


निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में 0-18 वर्ष के बच्चों का नाम जोड़ना अब आसान हो गया है। आप ऑनलाइन पोर्टल या निकटतम राशन कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए, ताकि आवेदन अस्वीकृत न हो।


FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. क्या राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए कोई शुल्क देना होगा?

नहीं, राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने की प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है।

2. क्या 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे का नाम जोड़ा जा सकता है?

हाँ, लेकिन उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है, जिसमें आय प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता हो सकती है।

3. राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने में कितना समय लगता है?

आमतौर पर 7-30 दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन यह राज्य सरकार की प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।

4. अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

आपको कारण की जानकारी दी जाएगी। यदि कोई दस्तावेज़ अधूरा या गलत है, तो उसे सही करके दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण: किसी भी अपडेट के लिए अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

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